नई दिल्ली, मई 8 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी द्वारा मानहानि मामले में दायर एक अपील पर शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत को नोटिस जारी किया। अपील में उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद को मानहानि मामले में बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति एस.जी. डिगे की एकल पीठ ने शुक्रवार को राउत को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख तय की। किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने आरोप लगाया था कि राउत ने मीडिया में उनके और उनके पति के खिलाफ बेबुनियाद और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए थे। उन्होंने राउत पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके और उनके पति पर मीरा-भायंदर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से जुड़े 100 करोड़ रुपये ...