गढ़वा, जून 11 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के आलोक में मानसून अवधि के दौरान पर्यावरणीय संतुलन और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अवैध बालू खनन, भंडारण और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य सख्त कदम उठाया गया है। उसी क्रम में गढ़वा, रंका और श्रीबंशीधर नगर अनुमंडल क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिला प्रशासन को प्राप्त जन शिकायतों, निरीक्षण प्रतिवेदनों और स्थानीय स्तर पर मिली सूचनाओं से यह संकेत मिला है कि मानसून अवधि में प्रतिबंध के बावजूद कुछ नदी घाटों और संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध बालू उठाव एवं परिवहन की गतिविधियां संचालित होने की आशंका बनी हुई है। उससे न केवल पर्यावरणीय क्षति होती है, बल्कि नदी तटों का कटाव, जलस्...