अलीगढ़, मई 13 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। पालीमुकीमपुर क्षेत्र में चार साल पहले मानसिक रूप से परेशान किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने बाल अपचारी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि पालीमुकीमपुर क्षेत्र के एख गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 14 सितंबर 2022 को उनकी 16 साल की बेटी शौच के लिए गई थी, जो मानसिक रूप से परेशान है। यह भी पढ़ें- नाबालिग के साथ दुष्कर्म में पॉक्सो में 10 साल कैद की सजा- संशोधित खबर लेकिन, वापस नहीं आई। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद करके बयान कराए। इसमें उसने बताया कि शौच के लिए जाने के दौरान गां...