मानव तस्करी में मां-बेटा दोषी करार
बगहा, जुलाई 9 -- बगहा, हमारे संवाददाता। बगहा व्यवहार न्यायालय ने मानव तस्करी के एक गंभीर मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के रहने वाले मां-बेटे को दोषी करार दिया है।
अदालत का फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने नियोती देवी और उनके पुत्र नागेश भुइयां को तीन नाबालिग बच्चियों की तस्करी के प्रयास का दोषी पाया। अदालत ने दोनों अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। यह मामला बगहा पुलिस जिला के नौरंगिया थाना कांड संख्या 05/2026 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, 22 जनवरी 2026 को एक सामाजिक संस्था की सूचना पर पुलिस और मानव तस्करी निरोधक इकाई ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान एक महिला और एक युवक को तीन नाबालिग बच्चियों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया। जांच मे...
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