हाथरस, मई 1 -- हाथरस, कार्यालय संवाददाता। बहुचर्चित बच्चा चोर गिरोह के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या प्रथम ने गुरुवार को पांच अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उन्हें अतरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। एडीजीसी गोविन्द्र वशिष्ठ के मुताबिक नौ मई 2025 को राजेश गोस्वामी निवासी मुरसान गेट ने कोतवाली दर्ज में तहरीर देते हुए अपने चार साल के नाती के अपहरण की तहरीर दी। उनका नाती घर के बाहर खेल रहा था। तभी उसका कोई अपहरण कर ले गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरु की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज चैक किये तो पड़ोसी मोनू पाठक कैमरे में कैद हो गया। जिसके हाथ में बच्चा लगा हुआ था। मोनू पाठक की पत्नी नेहा का नाम भी प्रकाश में आया। अब कोर्ट ने मोन...
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