नई दिल्ली, मार्च 24 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को देह व्यापार और मानव तस्करी के एक मामले में गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन व संदीप बेदवाल की सजा को रद्द कर दिया। जुलाई 2020 में सत्र अदालत ने सोनू पंजाबन को 24 साल की जेल की सजा सुनाई थी। उस पर 64 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। अदालत ने एक और दोषी संदीप बेदवाल को भी 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी। उस पर भी 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सत्र अदालत ने इन दोनों को वर्ष 2020 में देह व्यापार व मानव तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की पीठ ने इस मामले में कई खामियां पाते हुए इन दोनों की सजा को रद्द करने का फैसला सुनाया है। इस मामले में सोनू पंजाबन पर एक नाबालिग लड़की को देह व्यापा...
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