नई दिल्ली, अप्रैल 9 -- एनआईए की एक विशेष अदालत ने बुधवार को सीमा पार मानव तस्करी के एक मामले में चार बांग्लादेशी नागरिकों को तीन साल कैद की सजा सुनाई। इन दोषियों के नाम जाकिर खान, बादल हौलदार, कबीर तालुकदार और मोहम्मद बच्चू घरामी हैं। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने चारों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें एक महीने अतिरिक्त जेल में काटना होगा। यह सजा विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत सुनाई गई है। इन आरोपियों ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि वे अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए। उन्होंने धोखाधड़ी से भारतीय पहचान पत्र हासिल किए और बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में कचरा छंटाई के व्यवसाय में लग गए। जांच में यह भी सामने आया कि इन लोगों ने अपने व्यवसाय में अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को ...
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