बिहारशरीफ, जनवरी 28 -- मानव तस्करी मामले में दो आरोपियों को 10 साल का कारावास शेखपुरा, निज संवाददाता। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कुमार अविनाश की अदालत ने बुधवार मानव तस्करी एवं आपराधिक षड्यंत्र के मामले में दो दोषियों को दस-दस साल कारावास की सजा सुनायी है। इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही पीड़ित पक्ष को दो लाख रुपये मुआवजा प्राधिकार के माध्यम से मुहैया कराने का आदेश सुनाया गया है। सजा सुनाने के बाद आरोपित बाजीदपुर के मो सलीम अहमद उर्फ डफाली तथा गिरिहिंडा की ममता देवी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अभियोजन की अधिवक्ता नैला बेगम ने बताया कि मई 2025 में गिरिहिंडा से बहला फुसलाकर एक नाबालिग छात्रा को बेचने के उद्देश्य से अपहरण कर लिया गया था। बाद में चेवाड़ा से उसे बरामद किया गया था।
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