नई दिल्ली, फरवरी 16 -- नई दिल्ली, का. सं.। साकेत जिला अदालत ने वर्ष 2014 के मानव तस्करी और अवैध बंधक बनाकर रखने के मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने फैसले में कुर्बान अली और तेजार्थ मोहम्मद को मानव तस्करी, गलत तरीके से बंधक बनाने और साझा मंशा के आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा था।

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