जमशेदपुर, जून 30 -- मानगो नगर निगम ने फायर सेफ्टी नियमों के पालन को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। एनएच-33 किनारे स्थित टायर दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाकर 13 प्रतिष्ठान को फायर एनओसी एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के भीतर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठान पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों ने टाटा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के आसपास स्थित प्रतिष्ठानों की फायर ऑडिट और ट्रेड लाइसेंस की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में अग्निशमन यंत्र, फायर एनओसी और अन्य जरूरी सुरक्षा इंतजाम नहीं पाए गए। यह भी पढ़ें- दुकान या मकान खरीदने से पहले जान लें कैसे मिलती है फायर NOC, कहीं सब हो न जाए स्वाह...