मानकों की अनदेखी कर बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट, क्लीनिक और कोचिंग
इटावा औरैया, जून 3 -- इटावा। शहर के अधिकांश होटल, बैंक, व्यावसायिक भवन और हाउसिंग सोसाइटी फायर सेफ्टी मानकों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं। नियमानुसार 15 मीटर से ऊंचे होटलों और व्यावसायिक इमारतों के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी, फायर एग्जिट, स्प्रिंकलर और चौड़ी सड़क अनिवार्य है, लेकिन स्टेशन रोड, बस स्टैंड के आसपास कम चौड़ी या जाम से जूझने वाली सड़कों पर आधा दर्जन से अधिक होटल बने हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए हादसे में 21 की मौत के बाद आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने जब शहर में पड़ताल की तो स्थिति बेहद खराब दिखाई दी। अतिक्रमण और अवैध निर्माण के कारण स्टेशन रोड व बस स्टैंड के आसपास की सड़कों की चौड़ाई 6-8 फीट तक ही सिमट गई है। यह भी पढ़ें- मालवीय नगर अग्निकांड: हादसे पर हादसे, HC के 5 माह पुराने आदेश का नहीं हुआ पालन यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी मु...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.