रांची, अगस्त 5 -- रांची, विशेष संवाददाता। माध्यमिक आचार्य पुनर्परीक्षा से संबंधित अर्पणा कुमारी एवं अन्य की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की। मामले में प्रार्थियों की ओर से जवाब दाखिल कर कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से आयोजित उक्त परीक्षा के दौरान हुई कथित हैकिंग की घटना से अभ्यर्थियों का कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद आयोग ने किसी प्रारंभिक अथवा स्वतंत्र जांच के बिना ही पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेते हुए इसकी सूचना जारी कर दी。

पुनर्परीक्षा में छात्रों की जिम्मेदारी प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान यदि हैकिंग की कोई घटना हुई है तो इसके...