रांची, जून 4 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाइकोर्ट में मादक पदार्थ बरामदगी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई हुई। दोनों मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को राहत नहीं दी। एक मामले में मो फिरोज की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। फिरोज एवं एक अन्य आरोपी के खिलाफ हटिया रेल थाना में मामला दर्ज किया गया था। इनके पास से पुलिस ने कुल 23 किलो गांजा बरामद किया था। मो फिरोज के पास से 13 किलो गांजा और मामले के सह आरोपी के पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ था। वहीं, दूसरे मामले में कोर्ट ने सज्जाद अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सज्जाद अंसारी जो एक ट्रक चालक था, उसके पास से नगड़ी थाना क्षेत्र में 206 किलो गांजा बरामद हुआ था।

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