मादक पदार्थ रखने में दो वर्ष की कैद व जुर्माना
हमीरपुर, अगस्त 18 -- हमीरपुर, संवाददाता। सदर कोतवाली के चौरा देवी मंदिर के पास से एक व्यक्ति को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) निजेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजीसी प्रवीण भदौरिया ने बताया कि सदर कोतवाली में एसआई अभिलाख सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 21 जून 2019 को वह हमराह के साथ बस स्टाप में गश्त पर थे। तभी सूचना मिली कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ के साथ यमुना पुल से चौरा देवी की तरफ आ रहा है। जिस पर वह फौरन चौरा देवी मंदिर के पास पहुंचे। इस दौरान एक व्यक्ति को आते देखा तो रोका तो वह सकपकाने लगा। पकड़कर पूछतांछ करने पर उसने अपना नाम नासिर पुत्र मोहम्मद नसीर निवासी फत्तेपुर मूसानगर बताया। झोले की तलाशी लेने पर उसमें 1.200 किग्रा सूखा गांज...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.