हमीरपुर, फरवरी 3 -- हमीरपुर, संवाददाता। सुमेरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को चार किग्रा गांजा व तमंचा के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद थानाध्यक्ष की तहरीर पर एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश (डकैती कोर्ट) अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को तीन वर्ष की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीण सिंह ने बताया कि 25 सितंबर 2014 को चेकिंग के दौरान सुमेरपुर थानाध्यक्ष जगदेव प्रसाद एक व्यक्ति को संदिग्ध देख पकड़ा था। जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से तमंचा और दो कारतूस के साथ ही चार किग्रा सूखा गांजा बरामद हुआ था। जिसने अपना नाम सचिन उर्फ भूरा पुत्र अवधेश कुमार मिश्रा निवासी मिहुना थाना सुमेरपुर बताया था। पकड़े गए सचिन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व शस्त्र अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया गया था। विशेष न्याया...