गुड़गांव, मार्च 16 -- गुरुग्राम। मादक पदार्थ (हेरोइन) की आपूर्ति करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अमित गौतम की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने माना कि करीब तीन महीने में आरोपी की याचिकाकर्ता के साथ मोबाइल पर 120 बार मोबाइल पर बात हुई थी। 23 दिसंबर 2025 को सोहना शहर थाना पुलिस ने मुस्तकीम को 19 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी से पूछताछ की तो पता चला कि उसने नूंह के इंद्री के नवाबगढ़ गांव निवासी शाकिर से हेरोइन ली थी। बचाव पक्ष की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि उसका नाम एफआईआर में नहीं था। सिर्फ आरोपी से पूछताछ के दौरान आया है। वह जांच में शामिल होने के लिए भी तैयार है।अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया था। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए माना कि सीडीआर रिपोर्ट के अनुसार...