मादक पदार्थ मामले के आरोपी को जमानत से इनकार
नई दिल्ली, जून 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मादक पदार्थों के जुड़े मामले के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े लोगों से बहुत सख्ती से निपटना होगा क्योंकि वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी देश के युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में जून 2022 में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने इस साल फरवरी में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यह भी पढ़ें- मिडिल-ईस्ट की तरह हाथ-पैर काटें, तभी लोग कानून मानेंगे; क्यों इतना भड़क गए HC जज? हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत द...
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