उन्नाव, जून 13 -- उन्नाव। न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्कर को 13 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।गंगाघाट थाना पुलिस ने 22 दिसंबर 2021 को क्षेत्र के झोपड़पट्टी मोहल्ला निवासी मेराज अली उर्फ राजू को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया था। मुकदमें के विवेचक ने सुशील कुमार यादव ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मेराज अली को 13 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस केस में फरार ने किया सरेंडर, जेल

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