रांची, फरवरी 10 -- रांची, संवाददाता। मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े एक गंभीर मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए न्यायायुक्त सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा-वन की अदालत ने दोषी शैलेश कुमार को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा दी है। साथ ही उस पर चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुनवाई एक साल में पूरी करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया है। यह मामला प्रतिबंधित नशीली दवाओं के अवैध भंडारण और तस्करी से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में नशीली दवाइयों की बरामदगी हुई थी। अभियुक्त को उक्त आरोप में 3 फरवरी 2025 को दबोचा गया था, तब से न्यायिक हिरासत में है। घटना को लेकर सदर थाना क...