मादक पदार्थ तस्करी मामले में सुर्यकांत मुंडा दोषी करार
रांची, मई 25 -- रांची। अपर न्यायायुक्त सह एनपीडीएस मामले के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को नामकुम थाना क्षेत्र से जुड़े एक किलो अफीम बरामदगी मामले में आरोपी सूर्यकांत मुंडा को दोषी करार दिया है। मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई मंगलवार को होगी। अभियोजन के अनुसार, 16 अगस्त 2022 को पुलिस को रांची-खूंटी सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। पुलिस टीम सुकरीडीह इलाके में जांच कर रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार सूर्य कांत मुंडा पुलिस को देखकर भागने लगा। तलाशी के दौरान उसकी स्कूटी की डिक्की से एक किलो अफीम बरामद हुआ था।
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