उन्नाव, जनवरी 21 -- उन्नाव। न्यायालय ने मादक पदार्थ अधिनियम की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को चार माह का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। फतेहपुर चौरासी थाना पुलिस ने 30 अगस्त 2022 को क्षेत्र के दोस्तपुर गांव निवासी रोशन लाल को 1.400 किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन एसआई राजीव भदौरिया ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 31 अगस्त 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष से यशवंत सिंह व विनय प्रकाश शुक्ला की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को चार माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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