मादक पदार्थों में दोष सिद्ध को 12 वर्ष का कारावास
बहराइच, अगस्त 25 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय/ पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार सिंह (द्वितीय) न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने मादक पदार्थों में दोषी अभियुक्तों को 12 साल की सजा सुनाई है। एक लाख रुपए अर्थदंड भी लगा है। फरवरी में थाना रुपईडीहा पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान नेपाल की ओर से भारत आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। उसके कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना रुपईडीहा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक जितेन्द्र यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त नेपाली अभियुक्त अखिल पुन मगर के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने इसे दोषी माना और सजा सुनाई।
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