नई दिल्ली, अगस्त 10 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मादक पदार्थों की तस्करी को बेहद गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। शीर्ष अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की तय समय-सीमा में जांच और सुनवाई के साथ-साथ तस्करों की संपत्ति जब्त करना और जांच के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने कहा कि 'यह बहुत गंभीर समस्या है और इस खतरे से निपटने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों के मिले-जुले प्रयासों की ...