रांची, मार्च 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी तौफिक अंसारी उर्फ अफरोज की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से हिरासत बढ़ाए जाने के आदेश को सही ठहराते हुए उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि प्रार्थी के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के तीन मामले दर्ज हैं। इनमें क्रमशः लगभग 90 किलो, 144.35 किलो और 206 किलो गांजा बरामद होने का उल्लेख है। खंडपीठ ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि आरोपी बार-बार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहा है और उसकी गतिविधियां समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। खंडपीठ ने यह भी कहा कि उक्त आदेश पारित करते समय प्राधिकरण ने आरोपी के पिछले आचरण और उपलब्ध सामग्री पर विचार किया है। खंडपीठ ने कहा कि हिरासत बढ़ाने के आदेश में कोई...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.