नई दिल्ली, मार्च 5 -- दिल्ली की एक कोर्ट ने एक शख्स और उसके पिता को मर्डर केस में दोषी ठहराया है। साल 2021 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम एरिया में 5000 रुपये के कर्ज के विवाद के चलते दोनों ने एक युवक की हत्या कर दी थी। एडिशनल सेशन जज चारू अग्रवाल ने इस केस की सुनवाई की। दोषी ठहराए गए हत्यारों के नाम महबूब और महफूज है। दोनों ने 6 मई, 2021 को अनिमेष उर्फ बल्लू को मौत के घाट उतार दिया था। कोर्ट ने 28 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि गवाहों ने अपनी गवाही से साबित किया है कि महबूब ने अपने पिता महफूज के साथ मिलकर मर्डर को अंजाम दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी और दोषी दोस्त थे। महबूब ने बल्लू से कुछ महीने पहले 5000 रुपये लिए थे मगर वह वापस नहीं कर रहा था। 6 मई 2021 की शाम बल्लू छज्जू गेट के पास दोस्तों के साथ था और उसने एकबार फिर पैसों की मा...
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