माता-पिता हिंदू, बच्चा मुसलमान; गोदनामा पर बढ़ा विवाद, हाई कोर्ट ने क्या कहा?
नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- आम तौर पर किसी एक सही दंपति का किसी भी बच्चे या बच्ची को गोद लेने पर ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन कई बार मामला ऐसा फंस जाता है कि बात कानूनी लड़ाई तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु से सामने आया है। यहां पर एक हिंदू दंपत्ति अपनी पड़ोसी की बेटी को गोद लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों के धर्म में अंतर की वजह से मामला फंसा हुआ था। अब मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए धार्मिक बाधाओं से आगे बढ़कर बच्चे के हित को आगे रखा है। हिंदू दंपत्ति की अपील पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एन आनंद वेंकटेश और जस्टिस के के रामकृष्णन की पीठ ने किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले बच्ची की जैविक मां और उसके बाकी परिवार को बुलाया। कोर्ट के सामने बच्ची की जैविक मां ने भी इस बात पर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.