देवरिया, मई 29 -- देवरिया, निज संवाददाता माता-पिता दोनों के सरकारी नौकरी में होने के बाद भी किसी एक की मौत पर मृतक आश्रित में नियुक्ति कर दी गयी है। बेसिक शिक्षा विभाग में 84 की मृतक आश्रित में नियुक्ति की गयी हैं, इममें करीब डेढ़ दर्जन के माता और पिता दोनों के सरकारी नौकरी में होने के बाद भी उन्हे मृतक आश्रित का लाभ दिया गया है। जबकि वर्ष 1999 में माता-पिता दोनों के नौकरी में होने पर आश्रित का लाभ नहीं देने का शासनादेश जारी हुआ। आरटीआई से मृतक आश्रितों की नियुक्ति का खुलासा हुआ है। जांच होने पर शासनादेश के उल्लंघन का बड़ा मामला उजागर हो सकता है।

आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता व शहर के उमानगर निवासी राघवेन्द्र सिंह राकेश ने 20 अप्रैल-23 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, लखनऊ से...