औरैया, अप्रैल 20 -- औरैया, संवाददाता। उप्र माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना एवं माटीकला कौशल विकास योजना के तहत जिले के इच्छुक लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य माटीकला से जुड़े कारीगरों और बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी चन्द्र प्रकाश ने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत तक की एकमुश्त सब्सिडी देने का प्रावधान है, जिससे उद्यमियों को आर्थिक सहायता मिल सके। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में ...