प्रयागराज, फरवरी 16 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। माघ मेला 2026 के दौरान कथित मारपीट, हमले और धमकी के प्रकरण में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप पार्चा ने पुलिस को प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए बयान के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है। अदालत ने उपलब्ध आख्या और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे तत्काल एफआईआर दर्ज कराने का आदेश आवश्यक हो। न्यायालय ने कहा कि मामले में तथ्यों की जानकारी आवेदकों को है और न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेकर जांच किया जाना अपेक्षित है। उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों के दिशा-निर्देशों के आलोक में प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करना न्यायसंगत माना गया। यह रहा मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्...
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