माओवादी नेता राव और उसकी पत्नी को सात साल की सजा
नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की एक विशेष अदालत ने 2015 में पुलिस टीम पर हुए नक्सली हमले के मामले में पांच माओवादियों को दोषी ठहराया। इनमें वरिष्ठ माओवादी नेता प्रभाकर राव और उसकी पत्नी राजे कांगे को सात साल की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने तीन अन्य माओवादियों को पांच-पांच साल की सजा दी। राव और कांगे पर क्रमश: 25 लाख रुपये और आठ लाख रुपये का इनाम घोषित था। विशेष न्यायाधीश (एनआईए अधिनियम/विशेष अपराध) ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने कांकेर जिले के भैंसगांव-नागरमारी पहाड़ी क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर हमला करने और हमले के दौरान उनकी हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपियों को दोषी ठहराया। यह इलाका बस्तर क्षेत्र का हिस्सा है, जो कभी माओवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा था।दोषी ठहराए गए लोगों में वरिष्ठ माओवादी ...
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