रांची, जुलाई 9 -- रांची। विशेष संवाददाता प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के जोनल कमांडर दीपक यादव उर्फ कारू यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामला चतरा जिले के पथलगड्डा थाना में वर्ष 2009 में दर्ज एक गंभीर आपराधिक कांड से संबंधित है, जिसकी सुनवाई फिलहाल चतरा की निचली अदालत में चल रही है।सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि दीपक यादव के खिलाफ झारखंड और बिहार के विभिन्न थानों में 60 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। उस पर लेवी वसूली, पुलिस बल पर हमला, हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल होने के आरोप हैं।अदालत को यह भी बताया गया कि दीपक यादव को वर्ष 2022 में महाराष्ट्र के नालासोपारा से झारखंड पुलिस और आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक ह...