मां व बेटे की हत्या में प्रेमी दोषी करार, आज सुनाएगी जाएगी सजा
मुजफ्फर नगर, मई 30 -- मुजफ्फरनगर 15 वर्ष पूर्व मां-बेटे की हत्या के मामले में प्रेमी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। शनिवार को सजा के प्रश्न पर कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। आरोपी ने महिला व उसके बेटे को चरथावल थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव के मोड़ पर ईख के खेत में ले जाकर हत्या की थी।डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि चरथावल के अलावलपुर गांव के मोड़ पर ईख के खेत में 13 नवंबर 2011 को खेत से राजेश देवी और उसके छह वर्षीय बेटे हिमांशु का शव पड़े मिले थे। इस मामले में किसान राजेंद्र ने चरथावल थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- कुशीनगर में पत्नी और दो मासूम बेटों के हत्यारे को फांसी की सजा पुलिस की जांच में रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर निवासी पराबाहुद्दीनपुर, बिशातगंज, बरेली का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने आरोपीके खिलाफ 16 ज...
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