नैनीताल, जुलाई 2 -- अपनी मां, बड़े भाई और गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर निर्मम हत्या करने के 12 साल पुराने मामले की हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले आरोपी को अगस्त 2021 में निचली अदालत की ओर से फांसी की सजा मिल चुकी है। अदालत ने मामले में बुधवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने सुनवाई जारी रखते हुए, अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि नियत की है। कोर्ट के समक्ष इस संगीन कत्ल के मामले में दो अहम सवाल उठाए गए। बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि कुछ बातों पर गौर नहीं किया गया। अदालत ने तब तक राज्य सरकार से आरोपी के संबंध में पेश किए गए रिकॉर्ड का अवलोकन करने को कहा है। साथ ही ये भी देखने को कहा है कि घटना के वक्त आरोपी किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त तो नहीं था? सजा सुनाते वक्त कोई तथ्य...