मां-बाप को देखभाल न करने वाली संतान के खिलाफ मिला बड़ा अधिकार, योगी कैबिनेट ने कानून बदला
नई दिल्ली, अगस्त 25 -- उत्तर प्रदेश में माता-पिता के बुढ़ापे में उनसे मुंह मोड़ लेने और देखभाल न करने वाली संतानों के खिलाफ योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने यूपी में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण कल्याण अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है जिससे माता-पिता को ऐसी संतानो को बेदखल करने का अधिकार मिल गया है। वरिष्ठ नागरिक नीति के तहत मां-बाप अपने बच्चों को बेदखल करने का अधिकार दिया गया है। बेदखली की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। सरकार टोल नंबर भी जारी करेगी जिससे कि यदि वरिष्ठ नागरिक जा नहीं जा सकें तो इस नंबर पर संपर्क करके अपनी बात कह सकें। जिला मजिस्ट्रेट हर महीने रिपोर्ट देंगे। 30 दिन में सुनवाई होगी। मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि क...
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