रांची, मार्च 17 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण से जुड़े मामले में कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पर्यटन सचिव और रामगढ़ के उपायुक्त को बुधवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह निर्देश अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2023 में जनहित याचिका पर मंदिर परिसर के विकास को लेकर स्पष्ट आदेश दिए गए थे, जिनका अब तक पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ है। मामले में यह भी सामने आया कि मंदिर के पास बहने वाली भैरवी नदी तट पर सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में कई हादसे हो चुके हैं। कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। पूर्...
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