बागपत, मई 2 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नीरू शर्मा ने मां के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी बेटे की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। आरोपी बेटा गत 10 अप्रैल से जेल में बंद हैं। खेकड़ा कोतवाली पर गत सात अप्रैल को क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि उसकी पुत्रवधू अपने बच्चों के साथ रिश्तेदारी में गई हुई थी। उनके जाने के बाद बेटे जितेंद्र ने घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। यह भी पढ़ें- पाक्सो मामले में एक आरोपी की जमानत नामंजूर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपी बेटे जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद आरोपी जितेंद्र ने जमानत याचिका...
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