आगरा, अक्टूबर 24 -- उत्तर प्रदेश के आगरा में नशा करने से मना करने पर अपनी मां विमला देवी (55) की फावड़े से हत्या के मामले में आरोपी पुत्र राहुल, निवासी प्रकाश नगर एत्मादुद्दौला, को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज पुष्कर उपाध्याय ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। घटना 18 अप्रैल 2015 की है। वादी तेज सिंह ने थाना एत्मादुद्दौला में तहरीर दी थी कि उसका पुत्र राहुल नशे का आदी था। मकान बेचने से मना करने पर उसने मां को कमरे में ले जाकर कुंडी लगा दी। अंदर से मां के चीखने-चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। पुलिस के आने पर भी दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा तोड़ने पर मां की लाश मिट्टी में दबाई हुई मिली। केवल हाथ बाहर दिखाई दे रहे थे। आरोप था कि राहुल ने नल के हत्थे और फा...
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