संवाददाता, अप्रैल 28 -- मुजफ्फरनगर के भौराकलां थाना क्षेत्र में उधार दिए पैसे मांगने पर युवक की हत्या किए जाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने मां और उसके तीन बेटों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में वादी को देने के आदेश दिए हैं। डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि भौराकलां थाना क्षेत्र के कस्बा सिसौली निवासी राजबाला देवी पत्नी महावीर सिंह ने भौराकलां थाने पर 17 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके बेटे शेखर ने गांव खेडी सूडियान निवासी रामकुमार उर्फ रामू को 70 हजार रुपये उधार दिए थे।उधार के रुपए मांगने पर की थी हत्या घटना वाले दिन उसका बेटा शेखर अप...
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