भागलपुर, फरवरी 26 -- नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत मांस, मछली, मुर्गा बेचने वाले को सरकार द्वारा जारी मानक का पालन करना अनिवार्य है। मानक का पालन नहीं करने वालों की दुकानें बंद कर दी जाएगी। इसके लिए नगर परिषद द्वारा नोटिस दिए जाने की भी प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की बात बताई जा रही है। न्यूनतम मानक के साथ-साथ व्यापार अनुज्ञप्ति का पंजीयन भी कराया जाना अनिवार्य बताया गया है। नप सभापति राजकुमार गुड्डू ने बताया कि सामान्य बोर्ड की बैठक में पूर्व में प्रस्ताव पारित कर खुले में मांस मछली बिक्री को लेकर प्रतिबंधित किया गया था। जिसको लेकर सरकार ने भी अध्यादेश जारी कर दिया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.