रांची, दिसम्बर 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची समेत पूरे राज्य में दुकानों के बाहर खुले में मांस की बिक्री पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने नाराजगी जताई और राज्य में फूड सेफ्टी रेगुलेशन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकार का नया रेगुलेशन लागू नहीं हो जाता, तब तक केंद्र सरकार के वर्ष 2011 के फूड सेफ्टी रेगुलेशन का सख्ती से पालन किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की गयी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आज भी खुले में मांस काटकर और लटकाकर बेचा जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की ए...