नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कृष्णानगर कोर्ट द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने नफरती भाषण के आरोप में उनके खिलाफ चल रहा मामला बिधाननगर स्थित विशेष एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। मोइत्रा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कृष्णानगर कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की वैधता को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 24 अगस्त को गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी थी। यह वारंट कृष्णानगर के तीसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मोइत्रा द्वारा कोर्ट के सामने पेश होने के निर्देशों का पालन न करने के आरोप में जारी किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सभी आदेशों और कार्यवाही रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति देबांग्सु बसाक की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष एमपी/एमएलए अदालत ...