गाज़ियाबाद, जून 23 -- गाजियाबाद, संजीव वर्मा। मसूरी थाना क्षेत्र के डासना जंगल नाले के पास वर्ष 2020 में हुई महिला की हत्या के मामले में आरोपी इनाम की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7 के न्यायाधीश मनीष निगम ने खारिज कर दी। कोर्ट ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इंकार किया। अभियोजन के अनुसार, 25 जुलाई 2020 को रहीसा घास काटने के लिए जंगल गई थी। इसी दौरान विवाद होने पर आरोपी इनाम ने कथित रूप से फावड़े से उनके सिर पर वार किया और नाले में धक्का दे दिया। परिजनों ने महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। यह भी पढ़ें- युवक की हत्या मामले में आरोपी महिला को नहीं मिली जमानत मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए कहा कि प्रमुख गवाहों ने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देख...