दिल्ली, मार्च 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने सेना में शार्ट सर्विस कमीशन वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.इसे लैंगिक असमानता दूर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाले महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलेगा.अदालत ने सेना में महिलाओं के खिलाफ व्यवस्थागत भेदभाव को स्वीकार करते हुए उनके हक में फैसला सुनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकारों का इस्तेमाल किया.सेना में एसएससी के भर्ती होने वाली महिलाएं अब तक स्थायी कमीशन से वंचित थीं.इसकी वजह से रिटायर होने के बाद उनको पेंशन और भत्ते भी नहीं मिलते थे.अब इन महिला अधिकारियों की सेवा 20 साल के समान मानते हुए उनको समुचित पेंशन और दूसरी सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो...