झांसी, मार्च 26 -- झांसी। सात सात साल पहले महिला से लूटपाट करने वाले आरोपी का गुरुवार को आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। यही नहीं 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान हाजिर न होने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया। एक लुटेरे पर धारा 82/83 की कार्रवाई और जमानती को नोटिस जारी कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार बताया कि नवाबाद थाना क्षेत्र के कंबल मिल के पास रहने वाली रिंकी साल 2018 में 20 जुलाई को अपने डेढ़ वर्षीय बच्चे के साथ स्कूटी से सदर बाजार भट्टागांव से घर आ रही थी। तभी आर्मी कैट के पास पीछे से आ रहे दो बाइक सवारों ने रोक लिया। इससे पहले कि रिंकी कुछ समझ पात...
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