गुड़गांव, अप्रैल 14 -- गुरुग्राम,गौरव चौधरी। महिला से मारपीट करने पर जिला अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन महीने की सजा दी है। अदालत ने दोषी मुकेश यादव पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अदालत ने कृष्णा देवी को बरी कर दिया है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रश्मीत कौर की अदालत ने दिया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर बजघेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अनिता पाठक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 जून 2021 को वह अपनी सब्जी की दुकान पर मौजूद थी। उसी दौरान मुकेश ने आकर उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोप था कि उनके बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अगले दिन 18 जून को मुकेश कुमकुम गुलिया के साथ आया और उनके सिर पर चाकू लगाकर जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने दोनों पक...