मुजफ्फरपुर, अगस्त 24 -- मुजफ्फरपुर, प्रसं। सरैया इलाके की महिला से बलात्कार के दोषी धीरेंद्र पासवान उर्फ मोती को विशेष पाक्सो कोर्ट-तीन ने सोमवार को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने उसपर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। राशि नहीं देने पर दो माह कैद होगी। विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू ने कोर्ट में आठ गवाह और साक्ष्य पेश किए। 21 नवंबर 2020 को पीड़िता ने सरैया थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें आरोपित को नामजद किया था। पुलिस को बताया था कि एक जुलाई 2019 को उसके पति का देहांत हो गया था। इसके बाद आरोपित उसपर बुरी नजर रखने लगा। दिसंबर 2019 में खेत में उसे अकेली देखकर आरोपित ने दुष्कर्म किया और बात खुलने पर हत्या की धमकी दी। कुछ दिनों बाद वह गर्भवती हो गई। तब सास-ससुर व देवर को घटना के बारे में बताने पर पंचायती हुई। ...