महिला से दुष्कर्म व मारपीट में अभियुक्त को 10 साल की कैद
बुलंदशहर, सितम्बर 4 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (कोर्ट संख्या-1) शिवानन्द ने वर्ष 2022 में जहांगीराबाद क्षेत्र में 50 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट के मामले में अभियुक्त को न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 5,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि में से 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनुराज बहादुर सिंह एवं कुश कुमार ने बताया कि यह घटना जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 30 सितंबर 2022 को गांव का ही संजीव उर्फ कालिया पुत्र मान सिंह, जो रिश्ते में वादी की पत्नी को 'ताई' कहता था, पीड़िता को खेत में मजदूरी कराने की बात कहकर अपने साथ ले गया था।आरोप यह भी पढ़ें- दुष्कर्म के दोषी को 14 साल सश्रम कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना था कि वहां शराब पिलाकर पी...
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