फर्रुखाबाद कन्नौज, अप्रैल 27 -- कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, त्रुटिपूर्ण विवेचना होगी तो आम जनता का कैसे कायम रहेगा विश्वास फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मुकदमे में की गयी विवेचना सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि बलात्कार जैसे गंभीर मामले में इस तरह की त्रुटिपूर्ण विवेचना की जाएगी तो पुलिस की विवेचना पर आम जनता का कैसे विश्वास कायम रहेगा। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र की है। 1 फरवरी 2006 को कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव के ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी पुत्री की शादी नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव में हुयी थी। यह भी पढ़ें- असली अपराध तो दर्ज करते नहीं हो और गायों के पीछे दौड़ रहे हो, पुलिस को HC की फटकार 2 जनवरी 2006 को पुत्री सस...