बुलंदशहर, अगस्त 19 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-1 शिवानंद ने वर्ष 2018 को औरंगाबाद क्षेत्र में दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनुराज सिंह एवं कुश कुमार ने बताया कि 10 जुलाई 2018 को औरंगाबाद क्षेत्र के एक गांव में महिला अपने घर से शौच के लिए जा रही थी। गांव के ही आरोपी धीरा उर्फ धीरज सिंह पुत्र केहर सिंह द्वारा महिला को खेत में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अ...