अलीगढ़, मई 20 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। टप्पल क्षेत्र में चार साल पहले महिला से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले में एडीजे द्वितीय तोष कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि टप्पल क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 26 मई 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि गांव का ही राशिद करीब एक साल से रास्ते से आते-जाते छेड़छाड़ करता है। इसकी शिकायत महिला ने अपने परिजनों व ग्रामीणों से की। परिजनों ने विरोध किया राशिद ने महिला के पति से गालीगलौज व मारपीट कर दी। बोला कि उसने महिला के फोटो खींच रखे हैं, जिन्हें वायरल करने की धमकी दी। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म की घटना में 10 साल की सजा बाद में महिला ने बयानों में दुष्कर्म की बात बताई। इस आधार पर पुलिस ने राशिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व ...